फतेहपुर जिले के जिला उद्यान अधिकारी डा.रमेश पाठक ने अवगत कराया है कि जनपद संचालित शीतगृहों में भण्डारित आलू उ०प्र० शीतगृह अधिनियम विनियमन-1976 के प्राविधान के अनुसार में शीतगृहों से आलू निकासी 31 अक्टूबर तक कराया जाना है। बाजार में आलू की आवक से ही आलू बाजार भाव नियंत्रित होते है। आज दिनांक 02.07.2024 को मण्डी भाव के अनुसार आलू थोक मूल्य रू0 2203/- प्रति कुंतल व फुटकर भाव 3200/- प्रति कुंतल चल रहा है, कुछ समय उपरान्त अन्य प्रदेशों से आलू की आपूर्ति होने लगेगी। जिससे आलू का मूल्य गिरने की सम्भावना है। जनपद के कृषको के हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शीतगृह स्वामी / प्रबन्धकों को आलू भण्डारण करने वाले कृषकों से दूरभाष पर व नोटिस के माध्यम से सम्पर्क करते हुए शीतगृह अधिनियम में निर्धारित तिथि से पूर्व समस्त भण्डारित आलू शीतगृह से निकासी कराये जाने के निर्देश दिये गये है। समस्त शीतगृह स्वामी / प्रबन्धकं आलू निकासी हेतु आलू भण्डारण करने वाले कृषकों से सम्पर्क कर अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर ससमय पूर्ण तथा आलू निकासी कराना सुनिश्चित करें।
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