उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से किसान के दोनों हाथ काटने वाले तीन आरोपियों को एचजेएस जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट नंबर पांच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के बाद किसान ने इलाज दौरान आत्महत्या भी कर ली थी।
आपको बता दें की जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के स्टेेशन रोड कस्बा निवासी शिवमोहन सिंह ने पत्नी सुमन के नाम पर साढ़े पांच बीघा जमीन तेंदुली गांव के कल्लू पुत्र गजराज, कल्लू पुत्र शंकर, गुलाब लोधी से खरीदी थी। कुछ दिन बाद आरोपी बैनामा वापसी का दबाव बनाने लगे। बैनामा वापसी से शिवमोहन ने मना कर दिया। जमीन पर कब्जे से रोकने पर चार जून 2012 को आरोपियों ने शिवमोहन के घर में घुसकर हमला किया। कुल्हाड़ी से शिवमोहन के दोनों हाथ काट डाले और मृत मानकर उसे छोड़कर भाग गए।
घटना के बाद घायल शिवमोहन का इलाज कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज हुआ और वापस घर पहुंचकर आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद शिवमोहन ने हालातों से ऊबकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद मृतक के भाई शिवराम सिंह ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश करते हुए जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की। मामले में कुल सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप में आजीवन कारावास की तीनों को सजा सुनाई है। तीनों पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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