उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला की न्यायालय ने एनएच2 पर हुई लूट के बाद हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 21-21 हजार का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2013 में दोनो आरोपियों ने सरिया से भरे ट्रक को लूटकर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने ढाबा संचालक की तहरीर पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए तीनो आरोपियों को जेल भेज दिया था। और न्यायालय से जमानत न मिलने के कारण घटना के बाद से तीनो आरोपी जेल में बन्द थे।

जिले के कल्यानपुर थाना क्षेत्र के एनएच2 पर कानपुर की तरफ से सरिया से भरी ट्रक में तीन अन्य लोग ट्रक में सवार हो गए थे। और रास्ते में ट्रक रोकवाकर ड्राइवर दीपक तिवारी की गला घोटकर और लकड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और लाश को ट्रक के पीछे वाली सीट पर लेटाकर गाड़ी ढाबे में रोकर ढाबा संचालक अजीत प्रताप सिंह से सरिया को बेचने की बात करने लगे। तभी ढाबे में मौजूद कर्मचारियों की नजर लाश पर पड़ी तो कर्मचारियों ने ढाबा संचालक को बताया। जिसकी सूचना ढाबा संचालक ने पुलिस को दी वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तीनो आरोपी देवेंद्र उर्फ गुड्डू,धर्मेंद्र उर्फ रिंकू , राम सेवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और जमानत न मिलने के कारण घटना के बाद से जेल में बन्द थे। और आज जिला न्यायालय ने दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 21-21 हजार का जुर्माना लगाया है।

वही सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया 01/10/2013 को कानपुर जनपद के थानां बर्रा से ट्रक ड्राइवर दीपक तिवारी निवासी एलआईजी 35 थानां बर्रा से ट्रक में 9 टन 9 किलो सरिया लादकर चला था। वही पर तीनो अभियुक्त देवेंद्र उर्फ गुड्डू,धर्मेंद्र उर्फ रिंकू व राम सेवक मौजूद थे। वह दिपक तिवारी से दोस्ती कर उसके साथ ट्रक में सवार हो गये थे। रास्ते मे ड्राइवर दिपक तिवारी की हत्या कर सरिया बेचने भदौरिया ढाबा पहुंच गए जिसकी जानकारी ढाबा संचालक अजीत प्रताप सिंह को हुई तो उसने कल्यानपुर थाने फोन कर सूचना दिया मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमे आज न्यायालय ने सुनवाई करते हुए। धारा 302 में आजीवन कारावास 15 – 15 हजार अर्थदंड तीनो को, धारा 394 में 10 वर्ष का कारावास 5 – 5 हजार का अर्थदण्ड तीनो को, धारा 411 में 2 वर्ष का कारावास 1 – 1 हजार का अर्थदण्ड तीनो को किया गया है। न्यायालय अपरसत्र कोर्ट नम्बर एक न्यायधीश अखिलेश कुमार पाण्डे द्वारा निर्णय घोषित किया गया है।
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