उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में शासन द्वारा प्रदेश में 01 जून से 30 जून तक बाल श्रम के विरूद्व अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है। इस क्रम में आज दिन वृहस्पतिवार को श्रम विभाग, जिला बाल कल्याण समिति, एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम के विरूद्ध खागा तहसील में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कामदगिरि टी स्टाल तथा रिंकू टी स्टाल, खागा बस स्टैण्ड से 02 बाल श्रमिकों के अवमुक्त करवाया गया और सम्बन्धित सेवायोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाई की गई।

अवमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का चिकित्सीय परीक्षण करवाते हुए जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को सुपुर्द कर दिया गया। यदि किसी प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक नियोजित पाया जाता है तो उसके सेवायोजक के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाई अपनाई जाएगी।

अधिनियम में दोषी सेवायोजक पर अधिकतम पचास हजार रूपया जुर्माना या 02 वर्ष का कारावास अथवा दोनो का प्राविधान है। यह जानकारी सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने दी।
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