उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी। जिससे अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो एक्ट, कोर्ट न0- 01 द्वारा थाना- कोतवाली सदर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 10/2019, मु0अ0सं0- 890/2018, धारा- 376ए, बी/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शफीक पुत्र इदरीश, निवासी- अस्ति, सदर कोतवाली को धारा 506 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास तथा धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत कठोर आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।
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