उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम के द्वारा जनपद के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्यवाई की गयी। छापेमारी के दौरान डी०ए०पी०, एन०पी०के० सहित अन्य उर्वरकों के स्टाक का मिलान पी०ओ०एस० मशीन में प्रदर्शित स्टाक से किया गया। मॉ गायत्री ट्रेडर्स एवं श्री ट्रेडर्स अमौली को रेट एवं स्टाक बोर्ड प्रदर्शित न करने के कारण कठोर चेतावनी जारी की गयी। जय माँ वैष्णों खाद भण्डार देवरी रोड धाता के गोदाम में लगभग 600 बोरी एन०पी०के० संदिग्ध पाया गया, नमूना ग्रहण करने के पश्चात गोदाम को सील कर बिक्री प्रतिबन्धित कर दी गयी। आहरित नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेज दिया गया है। परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। जनपद के सभी थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को उनकी जोत के अनुसार पी०ओ०एस० मशीन से ही विक्रय किया जाय। किसी भी दशा में वास्तविक स्टाक एवं पी०ओ०एस० के स्टाक में कोई अन्तर नही होना चाहिए। कृषकों को निर्धारित दरों पर ही उर्वरक विक्रेय किया जाये। अनावश्यक रूप से अन्य उत्पादों की टैगिंग कदापि न की जाए। शिकायत प्राप्त होने पर जॉच कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफ०आईआर० दर्ज कर कठोरतम कार्यवाई की जायेगी।
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