फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में आज 21 जनवरी दिन सोमवार को।जिला प्रोबेशन अधिकारी रिशांत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 1098 पर प्राप्त सूचना पर थाना क्षेत्र में एक बाल विवाह रोका गया जिसमें 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना में कॉलर के द्वारा बताया गया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली एक बालिका का विवाह परिजनों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन जिला बाल संरक्षण इकाई व हुसैनगंज थाने की संयुक्त टीम के साथ बालिका के घर जाया गया। तथा आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि बालिका का विवाह थोड़े दिन बाद होना सुनिश्चित हुआ है। टीम के द्वारा बालिका के परिजनों को समझाया गया। और वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि बालिका अभी मात्र 14 वर्ष की है और अभी इसका विवाह करना कानूनन जुर्म है बालिका का 18 वर्ष और बालकों के 21 वर्ष होने के उपरांत ही इनका विवाह किया जाय। इसके पश्चात बालिका व उसके परिजनों को न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया इसके पश्चात न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने परिजनों को शक्त हिदायत देते हुए बालिका के 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात बालिका का विवाह करने का आदेश दिया।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414