उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आज 23 जनवरी को सदर नगर पालिका परिषद में टोबैका वेंडर लाईसेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन रवीन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें बताया गया कि गुटखा बीड़ी सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दुकानदारों को नगर निकायों में आवेदन करना होगा। लाइसेंस मिलने पर ही तंबाकू उत्पाद बेचे जा सकेंगे। लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द ही लागू होगी। गुटखा बीड़ी सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद छोटी बड़ी दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इन पर कोई रोकटोक नहीं है। मगर, आगे ऐसा नहीं होगा। तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दुकानदारों को नगर पालिका परिषद में आवेदन करना होगा। लाइसेंस मिलने पर ही तंबाकू उत्पाद बेचे जा सकेंगे। लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द ही लागू होगी। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशाला में तंबाकू विक्रेता दुकानदारों को वेंडर लाइसेंस प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश वालेंटरी हेल्थ एसोसिएशन के रीजनल कार्डिनेटर पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक सभी नगर निगमों के साथ नगर पालिकाओं में भी तंबाकू वेंडर लाइसेंस लागू होगा। लाइसेंस न होने पर दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेज पायेगे। क्योंकि अधिकतर दुकानों में तम्बाकू के साथ अन्य खाद्य जैसे कि टाफी, बिस्टिक बच्चों को आकार्षित करने वाली चीजें भी बिकती हैं, जिससे आने वाला युवा, नशे की लत का आदी हो सकता है। उन्हें इस नशे से बचाने में स्वजन असमर्थ होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को इस जानलेवा जहर से बचाने के लिए हमें सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतो में लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करना होगा। तभी हम स्वस्थ, स्वच्छ देश की कल्पना कर सकते है।

उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से कोटपा अधिनियम 2003 की सभी धाराओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वेंडर लाइसेंस क्यों जरूरी है और क्यों लागू होना चाहिए जिससे युवा पीढ़ी सुरक्षित हो सके। रवीन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर ने कहा कि तंबाकू वेंडर लाइसेंस, फतेहपुर के लिए अति आवश्यक है। इस वेंडर लाईसेंस को लागू कराने के लिए सभी की अहम भूमिका होनी चाहिए। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वेण्डर लाईसेंस की प्रक्रिया जल्द ही प्रारम्भ की जायेगी। दूसरी ओर सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करता हुआ व्यक्ति मिल जाता है। सरकारी संस्था, होटल, रेस्टोरेंट में भी लोग धुम्रपान करते हैं। जबकि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान निषेध है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, संजय सिंह, प्रभारी सफाई/लिपिक मो० हबीब, रितेष कुमार, रानी, नदीम, विजय, अर्शद आदि शामिल हुये।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414

By