उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला दिव्यागजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों द्वारा दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन हेतु जब भी ऑनलाईन आवेदन किया जाए तो समस्त अभिलेख जैसे-दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र-46080, शहरी क्षेत्र-56460), आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ग्रामसभा का प्रस्ताव (कार्यवाही रजिस्टर रूप पत्र-8), दिव्यांगता वाली फोटो सहित sspy-up.gov.in पर अपलोड करते हुए आनलाईन आवेदन करना होगा। दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदनोपरान्त आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त के क्रम में जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन करते समय ग्रामसभा का प्रस्ताव अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के ऑनलाईन आवेदन पत्रों में ग्रामसभा का प्रस्ताव (कार्यवाई रजिस्टर रूपपत्र-8) अपलोड न किये जाने के कारण जिला स्तरीय समिति के द्वारा दिव्यांग पेंशन के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाई किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण यश दिव्यांगजनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं उक्त दोनों पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता। अतः आपको सूचित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन करते समय ग्रामसभा का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से अपलोड करें। दिव्यांगजनों द्वारा उक्त दोनों पेंशन में ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि कोई समस्या हो तो कार्यालय के दूरभाष नम्बर-8189038778 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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