उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना 01 अप्रैल 2022 से लागू है, इस योजना के अन्तर्गत किसी भी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने या मृत्यु के उपरान्त, घायल व्यक्ति या मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता पहुँचायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत गम्भीर रूप से घायल होने पर रू0 50000/- एवं मृत्यु की दशा रू0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता एवं कैशलेस इलाज की सुविधा (निर्धारित अस्पतालों में) का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने हेतु दावाकर्ता द्वारा हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना-2022 के अन्तर्गत आवेदन हेतु निर्धारित फार्म-1 पर आवश्यक विवरण भरकर उसके साथ पहचान प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक एवं खाता विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सालय द्वारा प्राप्त कैशलेस इलाज बिल की प्रति, फार्म-4 (शपथ पत्र) संलग्न करना होगा। दावा प्रक्रिया के तहत दावाकर्ता द्वारा फार्म 1 के साथ उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दावा जांच अधिकारी (तहसील जिसमें दुर्घटना हुयी है के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। दावा जांच अधिकारी द्वारा फर्स्ट एक्सीडेन्ट रिपोर्ट (एफ०ए०आर०) तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर योजना के अन्तर्गत निर्धारित फार्म-2 पर जांच आख्या, एक महीने के भीतर क्लेम सेटलमेन्ट कमिश्नर (जिला मजिस्ट्रेट) को प्रेषित की जायेगी, जिसके उपरान्त क्लेम सेटलमेन्ट कमिश्नर द्वारा 15 दिवस के भीतर हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना-2022 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म-3 पर आदेश किया जायेगा तथा आदेश की प्रति (फार्म-3) के साथ फार्म-1/ फार्म-2 (समस्त संलग्नों के साथ) फार्म-4 (शपथ पत्र) तथा बैंक डिटेल के साथ जनरल इन्श्योरेन्स काउन्सिल के पास प्रेषित की जायेगी, जिसके 15 दिवस के भीतर दावा भुगतान कर दिया जायेगा। आदेश (फार्म-3) की प्रति दावाकर्ता, दावा जांच अधिकारी संबंधित मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिबनल तथा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
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