उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि जिले के ललौली थाना क्षेत्र के सिधाव गांव के रहने वाले मृतक रिजवान जो 30 जनवरी 2017 की रात घर से खाना खाकर निकला था तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी राजू, आनंद प्रसाद, भूपेंद्र, चुनका यादव, घनश्याम, लाची वा लक्ष्मी द्वारा कनपटी में तमंचा लगाकर मोटर साइकिल से अपहरण कर साथ ले गए और हत्या करके मुन्ना सिंह के बाग में स्थित कुएं में छिपा दिया और दस दिन बाद मृतक का शव बरामद किया था जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान के बाद 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार का जुर्माना लगाया है। वही सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय पाल ने बताया इन अभियुक्तों पर 302 आईपीसी में 50 हजार अर्थदंड और आजीवन कारावास व 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए का अर्दंड लगाया गया यह घटना 30.1.2017 को सिद्धांव गांव की है वादी मुकदमा हसमत के पुत्र रिजवान को उसी के गांव के अभियुक्त भूपेंद्र, चुनका यादव, मन्नी लाल,लाची व लक्ष्मी के द्वारा दो मोटरसाइकिल में उसको अगवा कर पुराने लेनेदेन व आशनई के चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई अभियुक्तों के द्वारा और लाश को मुन्नू सिंह के खेत के पास कुएं में डाल दिया गया पुलिस ने इसकी सूचना पर मुकदमा लिखवायवादी ने इसकी सूचना के बाद पुलिस ने 9 फरवरी 2017 को रिजवान की लाश कुएं से बरामद किया जांच के बाद इन अभियुक्त गिरफ्तार का जेल भेजा था इस समय सभी अभियुक्त जमानत पर थे आज फैसला सुनाया गया पांचो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थ दंड से दंडित करते हुए जेल भेजा जा रहा है अभियोजन के आठ गवाह प्रस्तुत किए गए।
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