G-FG6935EM07

उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्रोत पर आयकर कटौती व ई-फाइलिंग से सम्बन्धित नियमों की जानकारी दिये जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। जिसमें जनपद के समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला को आयकर अधिकारी (टी0 डी0 एस0) सुल्तानपुर सुनील कुमार श्रीवास्तव तथा बृज मोहन दूबे आयकर अधिकारी ने सम्बोधित कर स्रोत पर आयकर कटौती व ई-फाइलिंग के सम्बन्ध में समस्त विभागों को अवगत कराया। आयकर अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्रोत पर आयकर कटौती करने के उपरान्त यदि विभाग द्वारा समय पर ई-फाइलिंग का कार्य नही किया जाता है तो उक्त कर कटौती की धनराशि आयकर विभाग के खाते में न जाकर सस्पेन्स एकाउन्ट में जमा हो जाता है।

इन त्रुटियों को संशोधित तथा ई-फाइलिंग के नियमों की जानकारी दिये जाने हेतु कार्यशाला आयोजित किया गया है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान में कर कटौती तथा विभागों को किये जाने वाले आपूर्ति पर आयकर कटौती के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी जिसका निस्तारण आयकर अधिकारी (टी0डी0एस0) सुल्तानपुर द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किया गया। कार्यशाला में वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपक बाबू, वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) रमेश सिंह, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा0 सरोज शंकर राम, जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।:- शहबाज़ खान की रिपोर्ट

By

Share
Share