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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी स्थापित कारखानों (कारखाना, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, राइस मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, आटो मोबाइल सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लान्ट इत्यादि) के मालिको को सूचित किया जाता है कि वे अपने कारखानो का निवेश मित्र सिंगल विण्डो पोर्टल niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुये लाईसेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
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