उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशा नुसार जनपद के समस्त महाविद्यालयों, इण्टर कालेजों एवं हाईस्कूल कालेजों के प्रधानाचार्य / प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि छात्रों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंको में खोलवायें तथा पेमेन्ट बैंक यथा-फिनो पेमेन्ट बैंक, एयरटेल पेमेन्ट बैंक तथा पे०टी०एम० बैंक में खाते न खोलवायें। छात्रों के आधार नम्बर में उक्त बैंक खातों से न कराये। अन्यथा की स्थिति में वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति छात्रों के खातों में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इसी प्रकार आय प्रमाण पत्र एक पाठ्यक्रम में एक ही बार लगेगा चाहे पाठ्यक्रम तीन या चार साल का ही क्यों न हो परन्तु आय प्रमाण पत्र की बैधता प्रथम वर्ष माह जुलाई की प्रथम तिथि की होनी चाहिए आय प्रमाण पत्र पिता के नाम का ही मान्य होगा यदि पिता, पिता की मृत्यु की स्थिति में माता दोनों की मृत्यु की स्थिति में अभिभावक व विवाहित पुत्री की स्थिति में पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। छात्र के नाम का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुये छात्रों में प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
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