उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आज 1 मई को न्यायालय ने आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और पचास हज़ार रुपए के अर्थदंड से न्यायालय ने दण्डित किया है। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से परिणाम स्वरूप आज न्यायालय ऐएसजे/एफटीसी कोर्ट नं0- 02, द्वारा आरोपीयो पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यूपी पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पोर्टल पर चिन्हित अभियोग में पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 मई को न्यायालय ऐएसजे /एफटीसी कोर्ट नं0- 02, द्वारा किशनपुर थाने में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 247/2016. मु0अ0सं0- 98/2016, धारा- 302 से सम्बन्धित गाजीपुर थानां क्षेत्र के कुंआपुर गांव निवासी रामराज निषाद के पुत्र प्रकाश व किशनपुर थानां क्षेत्र के भूरिमानी गाँव निवासी गया प्रसाद के पुत्र श्रीचंद को धारा के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414

By

Share
Share