उत्तर प्रदेश फ़तेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित नहर कालोनी में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने धरना प्रदर्सन कर जिला अधिकारी के नाम अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी कानून 2019) Buds Act 2019 के अर्न्तगत जमा राशि का भुगतान एवं एजेण्ट सुरक्षा के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया। और मीडिया से मुखातिब होते हुए सदस्यों ने बताया कि 2019 में (अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी कानून 2019) Buds Act 2019 बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी कानून 2019 के अर्न्तगत जिले में पीड़ित आवेदको से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना हुई थी।
जिसे अब जिला प्रशासन द्वारा बन्द कर दिया गया है जो अनुचित है यह स्थाई काननू है। इसके अन्र्तगत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है। जो जिले में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है। लाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस तक जारी नहीं किये गये है जिससे निवेशक और कथित एजेण्ट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है। भुगतान न होने के कारण एजेण्ट राजेश विश्वकर्मा निवासी बरकतपुर खागा की गोली मारकर हत्या भी कर दी गयी है।
जो निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरम्भ किया होता तो अब तक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता। हमारे जिले में लाखों ठगी पीड़ित है इनकी परिश्रम के द्वारा प्राप्त पूंजी सरकार और ठगों के पास फंसी है। जो बार-बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे जिस वजह से लाखों परिवारों के सामने भूखों मरने की भी स्थिति बन गयी है।
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