उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के खखरेरू थाना क्षेत्र के कोट गांव के समीप बीती रात यमुना नदी से प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे मछली आखेट कर पिक-अप में लादकर बाजारों में बेचने जा रही वाहन से ढाई कुंतल मझली व चालक सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तथा मौके का फायदा उठाते हुए तीन अन्य लोग फरार हो गए। और घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुचकर मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों के विरुद्ध 6 (3) फिशरीज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाई शुरू कर दिया। बताया जाता है कि खागा तहसील क्षेत्र के खखरेरू थाना अंतर्गत कोट गांव के रास्ते से जा रही पिक-अप महेन्दा यू पी 60 बीटी 5442 को रुकवा कर पुलिस ने चेक किया तो देखा कि पिक-अप में थर्माकोल के डिब्बे रखें थे।जिसे खोलकर देखा तो दसों डिब्बों में प्रतिबंधित खुदरा मछलियां रखी हुई थी।

तभी पुलिस ने चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप कुमार बिंद उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र सुख विलास बिंद निवासी रामपुर थाना रेवती जिला बलिया उत्तरप्रदेश व बंगाल में बैठे ब्यक्ति ने अपना नाम मनु कुमार बिंद उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र श्यामाकांत निवासी रामपुर थाना रेवती जिला बलिया उत्तरप्रदेश बताया। और बताया कि पीछे तीन लोग बैठे हैं तो मौके का फायदा उठा कर फरार हो गया। उनका नाम बताया कि शाहिद पुत्र अबरार निवासी कोट थाना खखरेरू, दूसरा राममिलन निषाद पुत्र सुग्गा निवासी मीनातारा थाना किशनपुर व तीसरा शमशीर पुत्र रहीस निवासी पनी मुहल्ला थाना कोतवाली फतेहपुर बताया गया था। वही पुलिस ने बताया कि चेकिंग दौरान पकड़ी गई पिक-अप में बारी-बारी से देखा गया कि 10 डिब्बों में प्रतिबंधित ढाई कुंतल मझली लदी पायी गयी। जिसे जिलाधिकारी के आदेश पत्रांक 39 मत्स्य प्रजनन प्रतिबंधित मत्स्य 31 अगस्त 2024 तक मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। तब सहायक निदेशक मत्स्य विभाग फतेहपुर गिरीशचंद्र यादव के मोबाइल नंबर 9415569016 पर सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे सहायक निदेशक मत्स्य व साथ में अरुण कुमार पाल के आदेश पर वाहन को सीज किया गया। और पकड़े गए ब्यक्ति व भागे हुए ब्यक्ति का कृत्य धारा 6 (3) फिशरीज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और सात वर्ष की सजा होने पर फर्द के प्रति मुचलका देकर रुखसत किया गया।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414

By

Share
Share
error: Content is protected !!