उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने बताया कि अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है 30 अक्टूबर को धनतेरस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। किन्तु जनपद में स्थानीय स्तर पर अनेकानेक अधिवक्तागण, वादकारीगण सहित स्थानीय आम जनमानस द्वारा दीपावली पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा तथा उस दिन अर्थात 31 अक्टूबर को न्यायालय में कार्य दिवस है, जिससे निश्चित रूप से आम जनमानस सहित अनेकानेक अधिवक्तागण एवं वादकारीगण को असुविधा एवं असहजता होगी। ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 31 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय अवकाश एवं अतिरिक्त अवकाश के सम्बन्ध में पूर्व में प्रशासनिक आदेश संख्या 11/2024 दिनांकित 19.01.2024 पारित किया गया था जिसमें दिनांक 30.10.2024 को धनतेरस के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव व न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर के स्थान पर 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। 30 अक्टूबर को न्यायालय व कार्यालय यथावत कार्य करेंगें।
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