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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिलाधिकारी।के आदेश एवं अपर जिलाधिकारी के निर्देश में आज 18 नवम्बर को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र कुमार यादव एवं सदर नगर पालिका परिषद के दिलशाद अहमद की टीम द्वारा बाकरगंज स्थित 02 मीट की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमे 1. बाकरगंज स्थित अली अहमद के अली चिकन शॉप का निरीक्षण किया गया। जहां खाद्य पंजीकरण न पाये जाने पर प्रतिष्ठान को बंद कराते हुए बिना पंजीकरण के चिकन बेचने पर वाद दायर कराने हेतु संस्तुति प्रक्रियाधीन है। 2. बकरी मण्डी, बाकरगंज स्थित मो० आसिफ के फवाद मटन एवं चिकन शॉप का निरीक्षण किया गया।

जहां खाद्य पंजीकरण न पाये जाने पर प्रतिष्ठान को बंद कराते हुए बिना पंजीकरण के चिकन बेचने पर वाद दायर कराने हेतु संस्तुति की प्रक्रियाधीन है। समस्त मीट/चिकन खाद्य कारोबारकर्ताओं को सहायक आयुक्त (खाद्य) देवेन्द्र पाल सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना लाइसेंस / पंजीकरण मीट / मुर्गे के मांस की बिक्री न की जाय। अन्यथा की दशा में औचक निरीक्षण में पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाई की जायेगी।
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