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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणाम ए0डी0जे0 कोर्ट नं0- 01, द्वारा आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये गये विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिले की न्यायालय ए0डी0जे0 कोर्ट नं0- 01 द्वारा बकेवर थाना में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 175/2015, मु0अ0सं0- 45/2015, धारा- 498ए/304बी/302 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी विष्णु देव द्विवेदी पुत्र जितेन्द्र द्विवेदी नि0- रसूलपुर पधारा, थाना बकेवर को धारा- 498 ए के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड स दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस की कार्यवाई तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा पुलिस की प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है। वही स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट द्वारा खखरेरु थाना में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 57/2006 व 17/2007, मु0अ0सं0- 120/2006, धारा- 363/366/376(2)(जी) भादवि व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी लल्लू उर्फ रामसजीवन पुत्र मेकु नि0 कोट थाना खखरेरु व सुलखान उर्फ बच्चा सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह , नि0- विलास थाना सरघुआ जनपद चित्रकूट को धारा- 363 के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड व धारा-366 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा-376(2)(जी) व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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