उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि समाधान”-ब्लाक स्तर पर महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है जिसके तत्वाधान में अनमोल पाल जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में व अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थित एवं निर्देश के अनुक्रम में “विधान से समाधान” कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक अमौली में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में संतोष कुमारी शुक्ला रिसोर्स पर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपिका श्रीवास्तव, रिसोर्स पर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमित तिवारी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक, शिव सौरभ मिश्रा, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक, वर्षा गुप्ता, लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोशनी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक एवं अशोक कुमार मिश्रा, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक राम कृष्ण पराविधिक स्वयं सेवक, लोकनाथ पाण्डेय, पराविधिक स्वयं सेवक व ब्लाक अमौली की महिलाये आदि उपस्थित रही। उपरोक्त कार्यक्रम में संतोष कुमारी शुक्ला, मध्यस्थ अधिवक्ता, रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार, भरण-पोषण का अधिकार, पति अथवा रिस्तेदारो के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने आदि अधिकारों से सम्बन्धित विस्तृत चर्चा की गयी इसके साथ-साथ उपस्थित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व स्वयं अपनी रक्षा करने हेतु प्रेरित किया गया और यह भी कहा गया कि यह तभी सम्भव है जब नारी शिक्षित होगी और जब नारी शिक्षित होगी तभी देश का विकास सम्भव है। इस प्रकार महिलाओ को शिक्षित होने व आत्म निर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया। इसी क्रम में अमित तिवारी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक, द्वारा उपस्थित महिलाओ को अवगत कराया गया कि महिलाओ को अब डरने की आवश्यकता नही है। यदि कोई उन्हे रास्ते में छेड़ता है या परेशान करता है सीधे 1090 में डायल करना है। पुलिस आपके पास स्वयं आपकी सहायता हेतु आ जायेगी और धरेलू विवाद हो या पडोसी से झगडा हो उसके लिये ग्राम न्यायालय बिन्दकी में जाकर मुकदमा कर सकते है। वैवाहिक विवाद है तो एफ.आई.आर से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपको पूरी विधिक सहायता/लीगल हेल्प प्रदान किया जायेगा। इसी क्रम में दीपिका श्रीवास्तव मध्यस्थ अधिवक्ता रिसोर्स पर्सन के द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे ऐसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी भी प्रकार का यौन हमला, मानव तस्करी, क्रूरता और दहेज उत्पीडन से सम्बन्धित। महिलाओं तथा सामान्य जन के हितार्थ सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना। कार्य स्थल पर छेड-छाड/यौन उत्पीडन से सम्बन्धित संरक्षण का अधिकार, यौन उत्पीडन पर पीडिता का नाम सर्वजनिक न होने का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार, इसी क्रम में शिवसौरभ मिश्रा, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक, के द्वारा उपस्थित महिलाओ को भारतीय संविधान और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबन्धी लाभ का अधिकार, पुरूषों के समान पारश्रमिक का अधिकार से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी। इसी क्रम में वर्षा गुप्ता द्वारा परिवार में संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित महिलाओ/बालिकाओं को उनके पिता के संम्पत्ति में बराबर का अधिकार चाहे खेत हो चाहे घर हो बेटो के बराबर बेटी का अधिकार से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी साथ ही यह बताया गया कि पीडित पक्षकार एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओ से छुटकारा पा सकता है व नालसा हेल्प लाईन न0-15100 की भी जानकारी दी गयी। उपरोक्त कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगो की उपस्थित रही।
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