उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू एवं अन्य योजनान्तर्गत कृषि यंत्र, किसान ड्रोन, कम्बाइन हार्वेस्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर ग्रामीण उद्यमी, फार्म मशीनरी बैंक फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्र यथा-सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर इत्यादि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु बुकिंग दिनॉक 21-01-2025 को अपरान्ह 03:00 बजे से दिनाँक 04-02-2025 को रात्रि 12:00 बजे की जा रही है। इच्छुक कृषक कृषि यंत्र बुकिंग हेतु कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल एचटीटीपीएस://अग्रिदर्शन.उप.गोव.इन पर “यंत्र बुकिंग प्रारम्भ” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकास खण्डवार / जनपदवार आवेदन किया जा सकता है। योजना के साथ लिखी गई अनुदान संख्या-11 में सभी जाति/श्रेणी के कृषक / कृषक समूह, एफ०पी०ओ० एवं अनुदान संख्या 83 में केवल अनुसूचित जाति के कृषक / कृषक समूह, एफ०पी०ओ० लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। बुकिंग एवं लाभार्थी चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल की वेबसाइड एचटीटीपीएस://अग्रिदर्शन.उप.गोव.इन पर कृषि यंत्र की बुकिंग एवं अनुदान प्रक्रिया के महत्वपूर्ण नियम एवं जानकारियों” में दिया गया है। कृषक भाई बुकिंग के पूर्व इसका अध्ययन अवश्य कर लें। कृषि यंत्र अनुदान वितरण प्रक्रिया शासनादेश दिनाँक 06.07.2024 का परिपालन किया जायेगा। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों को बुकिंग धनराशि विभाग द्वारा वापस कर दी जायेगी। रू0 10001 (दस हजार एक) से रू0 100000 (एक लाख) तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रू0 2500/- होगी। रू0 100000 (एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रू0 5000/- होगी। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
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