उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के खण्ड शिक्षा क्षेत्र ऐरायां के एक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक को घूसखोरी के मामले रंगे हाथों रिस्वत लेते भ्रष्टाचार निवारण संस्था टीम ने गिरफ्तार किया। जिसका मुकदमा खागा कोतवाली पर धारा 7/20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार अधिनियम 2018 के तहत विधिक कार्यवाई अभियोग पंजीकृत किया गया है।बताया जाता है कि उक्त आरोपी शिक्षक लम्बे अरसे से उच्च अधिकारियों का आशिर्वाद प्राप्त है। मौजूदा समय में एबीएसे खागा का नाम आ रहा है। बताते चलें कि पूरा मामला खागा तहसील क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय कुटी पर ऐरायां में तैनात सहायक अध्यापक संदीप कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी विजय नगर का है। जो प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भ्रष्टाचार मामले के शिकायतकर्ता पवन कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल गुप्ता निवासी C1529 राजाजीपुरम लखनऊ कंपोजिट विद्यालय चमरपुवा ऐरायां फतेहपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई हेतु रिपोर्ट न भेजने के एवज में BEO ऐरायां कुंवर कमल द्वारा ₹20000 रिश्वत की मांग की गई थी। तथा सहायक अध्यापक के माध्यम से प्राप्त करने हेतु शिकायतकर्ता को बताया गया की मैंने जो ₹20000 मांगे हैं उसे सहायक अध्यापक संदीप कुमार गुप्ता से मिलकर मांगी गई धनराशि दे दे। उक्त पैसा मुझे मिल जाएगा और कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी।वही दिनांक 28 फरवरी 2025 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ उत्तर प्रदेश की इकाई प्रयागराज की टीम अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि निरीक्षक रविंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह, हेड कांस्टेबल शशीकांत शर्मा, राकेश भारती, अमितेज कुमार सिंह, कांस्टेबल दीपक शुक्ला , वेद प्रकाश मिश्रा, विजेंद्र कुमार, विकास पांडेय आदि टीम द्वारा शिकायत पर रिश्वत लेते रंगे हाथों फायर स्टेशन खागा के सामने हम मिष्ठान भंडार से समय लगभग 12.20 बजे पकड़ा गया है जिसका मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया गया है।
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