उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने पूर्व बैठक में कृषकों द्वारा की गयी शिकायतों का अनुपालन के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों से समीक्षा की गयी एवं जलनिगम, पंचायत विभाग व लोकनिर्माण विभाग की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय के अन्दर न होने के कारण गम्भीर रोष व्यक्त करते हुए निर्धारित समयावधि कृषकों की शिकायतों का गुणवत्तापरख निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये। लघु / मध्यम एवं गहरी बोरिंग में शासन द्वारा अनुमन्य अनुदान एवं आवश्यक दस्तावेज सहित विस्तृत सूचना को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कृषकों के मध्य प्रसारित करने के निर्देश दिये गये। कृषकों से अपील की गयी कि सम्बन्धित योजना के अर्न्तगत अनुदान का लाभ प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक पौध रोपित कर धरा को हरा भरा बनाने में सहयोग करें। उन्होंने विभागाध्यक्षों को कृषकों की शिकायतों का गुणवत्ता परख निस्तारण करने तथा अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को अपने विभाग के अवर अभियन्ताओं एवं लाइन मैनों को विद्युत बिलों के संशोधन में अवैध वसूली किये जाने की सूचना को कृषकों के द्वारा प्रतिदिन उनके मोबाइल की जाने वाली शिकायतों के क्रम में निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से दोषी कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाई अमल में लाये।

अन्यथा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा। सर्व प्रथम उप कृषि निदेशक द्वारा विभागीय योजनाओं में सोलर पम्प एवं कृषि यन्त्रों पर छूट की विस्तृत जानकारी दी गयी है एवं कृषकों को अवगत कराया गया कि 02 चरणों में आनलाइन बुकिंग हो चुकी है। शीघ्र ही तृतीय चरण की बुकिंग प्रारम्भ होगी। कृषक भाई आनलाइन बुकिंग कर पहले आओ और पहले पावों के आधार पर उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा मध्यम एवं गहरी बोरिंग में अनुदान की विस्तृत जानकारी कृषकों को दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि मध्यम बोरिंग हेतु 1.75 लाख का अनुदान एवं गहरी बोरिंग हेतु 2.65 लाख का अनुदान अनुमन्य है। कृषक भाई निर्धारित प्रपत्रों सहित आवेदन कर सकते है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा कृषकों को अवगत कराया गया कि नमामि गंगे योजना के अर्न्तगत गंगा नदी के किनारे के 05 कि०मी० के अन्दर की परिधि के ग्रामों में कृषकों के अपनी भूमि पर कृषि यानिकी तथा फलदार पौधों को रोपित किये जाने पर 125 रू0 प्रति पौध अनुदान अनुमन्य है। कृषक भाई यदि रोपित पौध को जीवित रखते है तो प्रथम वर्ष 30 रू0 उसके अगले वर्ष 25 रू० तथा उसके अगले वर्ष यदि पौध जीवित रहता है तो विभाग द्वारा प्रति पौध 20 रू0 अनुदान सम्बन्धित कृषक के खाते में अनुदान हस्तान्तरित किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी वि० / रा० द्वारा कृषकों को अवगत कराया गया कि यदि जनपद स्तर में स्थापित किसी भी धान क्रय केन्द्र में केन्द्र प्रभारी द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो उनके मोबाइल नम्बर 9454417589 पर शिकायत दर्ज करा सकते है, समस्या का त्वरित निदान किया जायेगा। उन्होंने अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कृषकों का धन्यवाद ज्ञापित बैठक को समाप्त किया गया।
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