उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की जिला अधिकारी श्रुति जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) फतेहपुर ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना संख्या 60 / रा०नि०आ०अनु०-3 / 28-22 / पं०नि० / 2023 दिनांक 14 फरवरी 2023 द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों तथा प्रधान ग्राम पंचायतों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों / पदों पर (जो मा० न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) उप निर्वाचन कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं, श्रुति, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवस्थित सम्बन्धित विकास खण्डों में उक्त प्रकार से रिक्त ग्राम पंचायत सदस्यों तथा प्रधान ग्राम पंचायतों के पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु आदेश दिया गया। यह निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे – नाम निर्देशन पत्रो को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय-20 फरवरी, 2023 (पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय-21 फरवरी 2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय-22 फरवरी, 2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय-22 फरवरी,2023 (अपराह्न 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक ), मतदान का दिनांक व समय-02 मार्च, 2023 (प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय-04 मार्च, 2023 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी ( ग्राम पंचायत सदस्यों तथा प्रधान ग्राम पंचायतों ) अपने से सम्बन्धित विकास खण्डों के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायत सदस्यों तथा प्रधान ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 16 फरवरी 2023 को निर्गत करते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को उसी दिन तत्काल प्रेषित करेंगे।

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने विकास खण्डों के प्रधान ग्राम पंचायतों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के वार्डो में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को चुनाव कार्यक्रम की सूचना देंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) फतेहपुर एवं कलेक्ट्रेट के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय निर्गत निर्देशों का पालन किया जायेगा। उपर्युक्त निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी तथा उपर्युक्त समय-सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
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