उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की जिला न्यायालय ने बड़े भाई के हत्या के मामले में छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर छोटे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसके बाद से लगातार वह जेल में निरुद्ध था।

जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के खेरई के रहने वाले इलियास की घरेलू विवाद के कारण छोटे भाई ने 28 मार्च 2017 को चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मृतका की पत्नी नजीमुन ने घटना की लिखित शिकायत पुलिस से की थी। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी देवर सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और उसके बाद से लगातार जिला कारागार में निरुद्ध था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश हुए और उक्त मुकदमे की आज अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय पाक्सो द्वितीय की अदालत द्वारा अभियुक्त सोनू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
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