उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आगामी चैत्र नवरात्रि रमजान माह एवं सी०बी०एस०सी० बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में शान्ति व्यवस्था ‘बनाये रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र प्रताप द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में दिनांक 21.03.2023 से 30.04.2023 तक जनपद की सीमाओं में निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक व्यक्तिओं को एक साथ इकट्ठा होना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, किसी भी प्रकार के जुलूस / सभा/रैली एवं सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए हाथ धुलने, मास्क लगाने तथा सेनेटाइजर की व्ययवस्था करेगे, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा भाषण आदि के द्वारा ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा, जिससे विभिन्न जातियों / धर्मो के लोगों में तनाव उत्पन्न हो, कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न्न वर्गों के मध्य दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेगया, कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाईसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल, एवं लाठी, अण्डा, चाकू स्टिक, हाकी, मुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज कुन्दाल धार वाला शस्त्र, पटाखे, विस्फोटक तथा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी, डण्डा धारण करेगा, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जनसाधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए अथवा कराने जैसे अवांछनीय / अपराधिक कृत्य सम्मिलित है, में किया जा सके. लेकर नहीं चलेगा। अपवाद यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो कि लाठी अथवा गुण्डे का सहारा लेकर चलते है अथवा ऐसे सिख सम्प्रदाय के व्यक्ति जिन्हें धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखना आवश्यक है, पर लागू नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक रूप से ऐसी कोई बात या अफवाह प्रसारित अथवा प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे लोगों में उत्तेजना फैले साथ ही ऐसे कटाक्ष, पोस्टर बैनर आदि दीवारों पर न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को लगाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपसी बैमनस्यता / कटुता आदि फैले. तथा कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत नकारात्मकता का प्रचार नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति व समूह लाउडस्पीकर माइकोफोन, एम्प्लीफायर एवं डी०जे० साण्उड या अन्य ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बिना नहीं करेगा। OB. कोई भी व्यक्ति व समूह ऐसा लेख पत्रिका पुस्तक अथवा कोई सामग्री जिससे किसी व्यक्ति विशेष, अथवा व्यक्ति समूह व वर्ग में घृणा अथवा द्वेष अथवा उत्तेजित करने वाली भावनाओं का संचार सम्भव हो, न तो प्रकाशित करायेगा और न छापेगा और न प्रकाशित करने अथवा छापने का प्रयास करेगा, न ही वितरण करेगा, शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा डराने धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतय प्रतिबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति पठन-पाठन सामग्री, सैल्युलर फोन, कैलकुलेटर माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा, कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक/स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्रों के आस- पास 100 मीटर की परिधि में न्यूनतम 01 किमी० की परिधि में फोटोकापी व स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाते है, सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा, वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली 2020 के नियम-6-के उप-नियम-2 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र अथवा सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग न करें, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार की गन्दगी, कचरा, अथवा किसी प्रकार के संक्रमित वस्तुओं को सार्वजनिक स्थान पर फेंका या एकत्र नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर थूकना / गंदगी फैलाना दण्डनीय अपराध होगया, कोई भी व्यक्ति व समूह बिना अनुज्ञापन के कोई ऐसिड अथवा ऐसे पदार्थ जो बासद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके. को एकत्र नहीं करेगा और उसका भण्डारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त ईंट व उनके टुकड़े अपने मकान की छत अथवा अन्य किसी स्थान पर एकत्र नहीं करेगा।
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