उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि किसी भी ग्राम सभा की जमीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की खाली जमीन को अवैध कब्जा कर रखा है तो उन अवैध कब्जादारो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उक्त जमीन को ग्राम सभा को सौप दिया जाएं। ऐसा ही एक मामला विकास खंड क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुधरामऊ गाँव में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ ग्राम प्रधान नितिन कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में क्षेत्रीय लेखपाल रमाकांत तिवारी ने सबसे पहले ग्राम सभा की खाली जमीन को चिन्हति करते हुए भूमि की पैमाइश किया गया। जिसमें चकरोड व खाली पड़ी ग्राम सभा की जमीन लगभग 15 बीघा जो कि नन्दकिशोर गोस्वामी आदि के कब्जे में है। उनको चेतावनी दी गई की तत्काल कब्जा खाली कर जाए। जिससे उक्त जमीन को ग्राम सभा के सुपुर्द कर दी जाए। लेखपाल रमाकांत तिवारी ने कहा कि ग्राम सभा की खाली जमीन, चक रोड, चिन्हित किया गया और मौके पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम सभा की खाली कर दिया जाएं। ताकि उस जमीन को ग्राम सभा को दिया जा सकें। ग्राम प्रधान नितिन कुमार शुक्ला ने बताया कि ग्राम सभा की खाली जमीन, और चक रोड पैमाइश किया गया है। और 15 बीघा जमीन को अवैध रूप से नंद किशोर ने कब्जा कर रखा है। लेखपाल रमाकांत तिवारी ने अवैध कब्जा करने वाले नंद किशोर गोस्वामी चेतावनी दिया है कि ग्राम सभा की खाली जमीन को छोड़ने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। मौके पर, ग्राम प्रधान नितिन कुमार शुक्ला, लेखपाल रमाकांत तिवारी, कृष्णलाल चौरसिया, अल्पेश चौरसिया, ग्राम रोजगार सेवक चन्द्रिका शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, जागेश्वर रैदास, विजयपाल पासवान, रामस्वरूप कैथल, सन्तराम आदि अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।
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