उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थानां क्षेत्र में धोखाधड़ी से दी गई चेक बाउंस होने पर एसीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी करने के आरोप में भट्ठा मालिक को 2 वर्ष की कारावास और ₹24 लाख का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। महेशगंज थाना क्षेत्र के जगापुर निवासी आनंद शंकर पांडे पुत्र विजय शंकर पांडे ईट भट्ठा के संचालक हैं। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मनार चोवा का पुरवा निवासी संजय कुमार पांडे पुत्र बैजनाथ पांडे कोयला व्यवसाई है। भट्ठा मालिक व कोयला व्यवसाई दोनों में व्यवसायिक संबंध होने के कारण वर्ष 2013 से 2016 के बीच भट्ठा संचालक ने कोयला व्यवसाई से 17 लाख रुपए का कोयला भट्ठा चलाने के लिए खरीदा था। बीते 25 जनवरी 2017 को आनंद शंकर पांडे ने ₹5 लाख नकद तथा 12 लाख रुपए की चेक बैंक ऑफ बड़ौदा हीरागंज से धनराशि भुगतान प्राप्त करने के लिए संजय पांडे को दिया था। बैंक में चेक क्लीयरेंस के लिए जब लगाई गई तो बैंक ने बताया कि चेक की खाता संख्या में धनराशि नहीं है। जानकारी होते ही कोयला व्यवसाई सन्न रह गया, कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। कोयला व्यवसाई ने 10 फरवरी 2017 को एसीजेएम कोर्ट कुंडा में चेक बाउंस होने का धोखाधड़ी का वाद दायर करते हुए विधिक नोटिस भिजवाया। दोनों पक्षों के चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया तथा दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 138 परक्रम्प लिखित अधिनियम 1881 एवं धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत भट्ठा संचालक आनंद शंकर पांडे को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारावास व ₹24 लाख का अर्थदंड का निर्णय दिया है। अर्थ दंड का भुगतान वादी कोयला व्यवसाई संजय पांडे को देय होगा। अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय के आदेश की जानकारी होते ही कोयला व्यवसाई ने न्यायालय व ईश्वर को धन्यवाद दिया है।: – शाहबाज खान की खास रिपोर्ट