उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद में कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक सी-408 दिनांक-19.08.2023 द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे-दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण, दुकान संचालन, दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना एवं यू०डी०आई०डी० कार्ड पंजीकरण हेतु चिन्हांकन एवं आवेदन पत्र भराये जाने हेतु जनपद के समस्त विकास खण्डों में शिविर का आयोजन दिनांक 21.08.2023 से दिनांक 06.09.2023 तक किया जा रहा है। तत्क्रम में वि०ख० अमौली में दिनांक 29.08.2023 को शिविर / कैम्प आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। इस शिविर में दिव्यांगजनों द्वारा निम्न अभिलेखों को अपने साथ लाना अनिवार्य है, जिससे आयोजित शिविर के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। आवश्यक अभिलेख- 40 प्रतिशत से अधिक का विकलांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080.00 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 वार्षिक तक)। यदि किसी दिव्यांगजन के पास तहसील से निर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उन दिव्यांगजनों द्वारा ग्राम प्रधान से निर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आयोजित शिविर में लाना होगा। आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड, पासपोर्ट साईज 02 फोटो।
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