उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के थरियांव थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन स्कार्पियो में सवारियों को लिफ्ट देकर चोरी की घटित घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों खिलाफ दर्ज केश में दो आरोपियों को स्कार्पियो बिना नम्बर प्लेट व तमंचा कारतूस एवं माल के साथ 11,200 रुपयों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी को थरियांव थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नेवादा गाँव निवासी रामकिशोर के पुत्र पवनेश कुमार को स्कार्पयों बिना न० के चालक एवं सवार 01 व्यक्ति द्वारा सधवा पुल के निकट रास्ता पूछते हुए हसवा के लिये उसे गाड़ी में बैठा कर जेब से 10,000 रुपये चोरी कर लिए गए। वही 12 जनवरी को थाना क्षेत्र के मलांव गाँव निवासी मुंशीलाल के पुत्र जुगराज सिंह पुत्र राजेश कुमार पुत्र शिवसंकर के साथ वाहन स्कार्पयो रंग सफेद न0 यूपी 33 यू 1521 के चालक द्वारा कानपुर जाने हेतु बैठाकर जेब से 25,000 व 1,700 रुपए चोरी कर सरला देवी स्कूल के पास उतार देने की घटित घटना को अंजाम दिया गया। व 23 जनवरी को खागा कोतवाली क्षेत्र के मझटेनी गाँव निवासी रुप नारायण सिंह के पुत्र सोनू सिंह को थरियाव जाने के लिए बिना नम्बर की सफेद रंग की स्कार्पियो सवार द्वारा बैठाकर जेव से रुपया 20,000 चोरी कर लेने की घटना को अंजाम दिया गया था। 25 जनवरी को थाना थरियांव पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा पश्चिमी बाईपास पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग दौरान वाहन स्कार्पियो सवारों द्वारा लिफ्ट देकर उनके पैसे चोरी कर लेने की घटित घटनाओं से सम्बन्धित वाहन स्कार्पियो के खागा की तरफ से आने की मुखबिर सूचना पर मौजूद पुलिस बल द्वारा वाहन स्कार्पियो को आते देख रोकने के प्रयास पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस को देखकर पुल के नीचे से धर्मदासपुर की तरफ भागने के प्रयास पर पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर लक्ष्मणपुर सड़क मार्ग पर शीतला मंदिर के समीप बिना नम्बर प्लेट वाहन स्कार्पियो सहित सवार दो आरोपीयो को नाजायज तमंचा कारतूस एवं माल मशरुका रुपया 11,200 के साथ गिरफ्तार आरोपी प्रतापगढ़ जनपद के कुण्डा कोतवाली क्षेत्र के विधासिन गाँव निवासी गोकुल का 38 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार जायसवाल उर्फ गुड्डा व गाँव निवासी चन्द्रभान जयासवाल का 30 वर्षीय पुत्र अनूप जायसवाल द्वारा पूछताछ पर बताया की 8 जनवरी को सधवा पुल के पास से 12 जनवरी को थरियांव के पास तथा 23 जनवरी को सतनरैनी मोड़ के पास से सवारी वैठा कर उनकी जेब से रुपये चोरी करना स्वीकार करते हुए बरामद रुपये उन्ही चोरी की घटनाओं का बचा रुपया होना बताया गया।गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर चोरी के अभियोग में अपराध धारा 411 की बढोत्तरी एवं बरामद तमंचा कारतूस के सम्बन्ध में अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाई के साथ आरोपीयो को न्यायालय भेजा जा रहा है।
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