उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रणंजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज मीटिंग कक्ष में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक- 09/03/2024 के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादो के निस्तारण के लिए बैठक आहूत की गयी। बैठक में मो0 अहमद खाॅन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, नित्या पाण्डेय अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजबाबू यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वेश सिंह, उपजिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, वीर सिंह सी0ओ0 सिटी0, जगदीश सिंह, तहसीलदार खागा, लक्ष्मी बाजपेयी, नायब तहसीलदार सदर, अचलेश सिंह, तहसीलदार बिन्दकी, रवि प्रजापति नायब तहसीलदार, बिन्दकी, विनय कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी अधिशाषी अभियंता, दूर संचार विभाग, राज मंगल सिंह अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग, उपखण्ड प्रथम, राम नरेश, अधिशाषी अभियंता विद्युत विभाग, उपखण्ड तृतीय, अजहर हुसैन कर अधीक्षक, नगर पालिका सदर, आदि उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे मो0 अहमद खान, नोडल अधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियो को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने स्तर से राजस्व वादो, चकबन्दी वादो, जन्म, मृत्यु पंजीयन, जलकर, गृहकर आदि से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन वादो को अधिकाधिक मामलों में चिन्हित किये जाने एवं चिन्हित वादो में पक्षकारो को नोटिस ससमय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में समस्त अधिकारियो को अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन वादो का निस्तारण कराये जाने एवं आम जनमानस को लाभ पहुॅचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में नित्या पाण्डेय अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर, श्रम विभाग एवं दूर संचार के प्री ट्रायल वादों को अधिकाधिक निस्तारित किये जाने के लिए सराहना की एवं सभी से यह अपेक्षा की गयी कि आप सभी अपने स्तर से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.03.2024 में ज्यादा से ज्यादा जलकर, गृहकर, श्रम वाद, दूर संचार एवं इलेक्ट्रिसिटी आदि से सम्बन्धित प्री ट्रायल वादो को चिन्हित कर अधिकाधिक प्री-ट्रायल वादों को निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही समस्त तहसीलदार, नाब तहसीलदारो को यह भी निर्देशित किया गया कि तहसील स्तर में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवको के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाये जिससे ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम जनमानस को पहुॅचाया जा सके।
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