उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष-द्वितीय ने विद्वान अधिवक्ता मो0 आसिफ की दलील सुनने के बाद 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर सुल्तानपुर घोष थानाध्यक्ष को पीड़ित के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमा अनुसार विवेचना कराये जाने के लिए निर्देशित किया है। मो0 आसिफ एडवोकेट ने बताया कि रामशंकर मौर्य पुत्र जगदेव निवासी ग्राम सेमई का पुरवा मजरे रसूलपुर भण्डारा थाना सुल्तानपुर घोष 14 अप्रैल 2024 को गेंहू की फसल कटवाने के लिए घर से निकला था। लेकिन घर वापस नहीं लौटा। तब रामशंकर मौर्य के पुत्र अजय कुमार मौर्य ने 17 अप्रैल 2024 को उक्त थाने में गुमशूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन पिता का पता तो नहीं चला परन्तु कुटी घाट गंगा नदी किनारे उनकी साइकिल, कपड़े व जूता मिले। जिसकी सूचना पुलिस को देते हुए जिन पर शक था, उनके नाम बताते हुए कार्रवाई की मांग थी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित अदालत की शरण में आया और कार्रवाई की गुहार लगाई। अदालत ने पूरी बात सुनी और मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के लिए निर्देशित किया।
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