उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में रईस अहमद खाँ, सहायक आयुक्त स्टाम्प जनपद फतेहपुर ने बताया कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सभी जनपद स्तरीय स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों/माननीय सी०सी०आर०ए० के न्यायालयों में लम्बित चल रहे कमी स्टाम्प से सम्बन्धित वादों/मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्टाम्प कमी के वादों में अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से समाधान योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि यदि पक्षकार उदघाटित कमी स्टाम्प राजस्व मय ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करने हेतु सहमत है, तो उनके तदविषयक प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा स्टाम्पवाद का निस्तारण कर दिया जायेगा, और अर्थदण्ड की धनराशि रू0 100 मात्र आरोपित की जायेगी। यह योजना दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि मात्र के लिए लागू है। योजना अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त हुये प्रार्थना पत्रों को इस योजना का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा। शासन की अपेक्षा है कि इस जन कल्याणकारी समाधान योजना से संज्ञानित होते हुए प्रचलित स्टाम्पवादों के पक्षकार अधिकाधिक लाभ उठायें।
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