उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले में बैक आफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी करके लोन लेने वाले 83 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि आरोपियों ने बैंक से फर्जी दस्तावेज के जरिये मिनी डेयरी योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय के लिए 2 करोड़, 78 लाख 58 हजार रुपये का ऋण लिया और डेयरी व्यवसाय चालू नही किया।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। मामला बैंक आफ बड़ौदा की मंझनपुर शाखा का है। बैंक आफ बड़ौदा के सहायक मैनेजर प्रमोद कुमार ने 83 लोगो पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सीजीएम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया।
सहायक मैनेजर का आरोप है कि में0 दिनेश डेयरी एंड आईस प्लान्ट के प्रोपाइटर राजेश साहू समेत 83 लोगो ने सितंबर 2019 में कूटरचित और फर्जी दस्तावेजों पर मिनी डेयरी योजना के अन्तर्गत डेयरी व्यवसाय के लिए 2 करोड़, 78 लाख 58 हजार रुपये का ऋण लिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा बैंक से लोन लेने के पश्चात खरीदे गए जानवरो के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जानवर खरीदने का रवन्ना तथा इंश्योरेंस टैग बैंक में जमा किया गया था। इन तमाम दस्तावेजो के आधार पर बैंक ने इंश्योरेंस का प्रीमियम सीधे इंश्योरेंस कंपनी के खाते में भेज दिया था।
इन सब के बाद बैंक ने जब स्थलीय निरीक्षण किया तो मौके पर कोई भी डेयरी, फार्म व खरीदे गए जानवर नही मिले। ये सभी आरोपियों ने बैंक के साथ बेईमानी के आशय से छल कपट करते हुए बैंक तथा सरकारी अनुदान का पैसा हड़प लिया है। इस पर सीजेएम कोर्ट ने मंझनपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर मंझनपुर पुलिस ने 83 लोगो के खिलाफ धोखाधड़ी की संगीन धाराओं में केस दर्ज तफ्तीश शुरू कर दिया है।
अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंझनपुर थाना में कोर्ट के आदेश 83 लोगोके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह लोग बैंक से फर्जी तरीके से लोन लिया और व्यवसाय भी नही चालू किया। मुकदमा दर्ज करके आगेकी विधिक कार्रवाई किया जा रहा है।