उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आज नाबालिग के साथ अपहरण के बाद रेप के मामले में दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार का अर्थदंड लगाया है। घटना के बाद पीड़िता प्रेगनेंट हो गई थी। जिसके बाद युवक ने पीड़िता का अबॉर्शन करा दिया था। घटना के बाद से दोषी युवक लगातार 9 वर्षों से जेल में है क्योंकि उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी।

आपको बता दें फतेहपुर जिले की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने जहानाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता को कानपुर देहात का रहने वाला शिवम् दुबे , उसका चाचा व एक अन्य साथियों की मदद से वर्ष 2012 में पीड़िता का अपहरण कर लिया था और अपने गाँव लेजाकर उसके साथ लगातार एक महीने तक रेप की घटना को अंजाम देता रहा जिससे पीड़िता प्रेगनेंट हो गई। प्रेगनेंट होने की जानकारी मिलने पर युवक उसे अपने साथ कन्नौज जिला ले गया और उसका अबॉर्शन करा दिया और वापस पीड़िता को उसी स्थान पर छोड़कर चला गया। इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता के परिजन उसे अपने साथ थाने ले गए जहाँ पीड़िता ने पुलिस के समक्ष पूरी बात बताई और पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर परिजनो द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद युवक के परिजनों द्वारा युवक के जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे आज तक जमानत नहीं मिली थी। वहीँ आज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ अपहरण के बाद रेप के मामले में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 30 हजार का अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम

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