उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी के आदेश में सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥ के निर्देश के अनुपालन में अगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईल-उल-फित्तर पर्व के अवसर पर आम जनमानस को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यपद्र खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज 28 एवं 29 मार्च को जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्यवाही के दौरान कुल 05 विधिक नमूनें एवं 09 सर्विलांस नमूनें संग्रहित किये गये जिनका विवरण निम्न है। समर पेड़ा स्थित औंग से राजभोग का एक नमूना संग्रहित, 2. ऑमकारेश्वर किराना शॉप, कुँवरपुर बिन्दकी से छुआरा का एक नमूना संग्रहित, 3. महेश चन्द्र साहू किराना शॉप, पक्का तालाब से सेंधा नमक का एक नमूना संग्रहि, 4. सुरेश चन्द्र गुप्ता की शॉप से पेठा का एक नमूना संग्रहित, 5. राम चन्द्र गुप्ता की शॉप से सेंधा नमक का एक नमूना संग्रहित, 6. कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ओखरा कुँवरपुर बिन्दकी से दो सर्विलांस नमूना (पकी हुयी दाल एवं चावल) संग्रहित, 7. कस्तूरबा बालिका विद्यालय, त्रिलोकीपुर से दो सर्विलांस नमूना (पकी हुयी सब्जी एवं सरसों का तेल) संग्रहित, 8. कस्तूरबा बालिका विद्यालय, शाह से दो सर्विलांस नमूना (पकी हुयी दाल एवं चावल) संग्रहित, 9. नवोदय आवासीय विद्यालय, सरकण्डी, बिन्दकी से तीन सर्विलांस नमूना (पकी हुयी मिक्स दाल, सब्जी एवं चावल) संग्रहित। संग्रहित किये गये सभी नमूनों को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाई की जायेगी। मौके पर उपस्थित आम जनमानस को अपमिश्रण से होने वाले दुश्प्रभाव के प्रतिजागरूक किया गया तथा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि खुले कुट्टू आटा की बिक्री न की जाय, यदि किसी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खुले कुटू आटा की बिक्री की गयी तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाई की जायेगी।
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