उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व ने बताया कि जनपद में खनन विभाग द्वारा अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरूद्ध निरंतर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत्त जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध खनन के 14 प्रकरणों में कुल रूपये 1,12,37,700/- का शमन शुल्क अधिरोपित कर राजस्व वसूली की गयी है। इसी प्रकार अवैध परिवहन के 1616 प्रकरणों में कुल रूपये 7,56,38,763/- का अर्थदण्ड अधिरोपित कर राजस्व वसूली की गयी एवं अवैध भण्डारण के भी 102 प्रकरण प्रकाश में आये जिस पर कार्यवाही करते हुए रूपये 66,50,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित कर राजस्व वसूली की गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण के कुल 1632 प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए रूपये 9,35,26,465 / का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राजस्व वसूली की गयी। गत वर्ष में कुल 1511 प्रकरणों में रूपये 6,94,83,300/- का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राजस्व की वूसली की गयी थी। इस वर्ष किये गए प्रवर्तन कार्य से रूपये 2,40,57,165/- (34.63 प्रतिशत) का अतिरिक्त राजस्व वसूला गया। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा गत वर्ष 2023-24 में रुपये 4.95,06,000/- का राजस्व प्रवर्तन से वसूला गया जबकि इस वर्ष 2024-25 में प्रवर्तन कार्य से रूपये 5,50,14,000/- की राजस्व वसूली की गयी है। इस प्रकार इस वर्ष किये गए प्रवर्तन कार्य से रूपये 55.08 लाख का अतिरिक्त राजस्व परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त किया गया। ध्यातव्य है कि परिवहन विभाग द्वारा किये गये प्रवर्तन कार्यों तथा अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये राजस्व में ओवरलोडिंग के 936 प्रकरणों में वसूल किया गया अर्थदण्ड रूपये 4,57,42,000/- सम्मिलित है। तहसील स्तरीय एवं जनपद स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा नियमित रूप से जनपद में संचालित खनन पट्टों एवं परिवहन की जाँच करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 5 अप्रैल को जनपद के तहसील सदर के अन्तर्गत संचालित खनन पट्टा क्षेत्र ओती-4 की जाँच अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) फतेहपुर व अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में खनन विभाग एवं तहसील की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। पट्टा क्षेत्र में अस्थायी सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, किन्तु मानक के अनुरूप स्थायी सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये। खनन कार्य स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के अन्दर किया जा रहा था, किन्तु पट्टा क्षेत्र के अन्दर खनन संक्रिया के दौरान जलधारा में भी खनन कार्य किये जाने की पुष्टि हुयी है जो उ०प्र० खनिज परिहार निमयावली 2021 के नियम 42(ज) का उल्लंघन है। खनन क्षेत्र में पी०टी०जेड कैमरा स्थापित है, किन्तु जाँच के दौरान यह कैमरा अक्रियाशील पाया गया एवं शेष कैमरे क्रियाशील पाये गये। उपरोक्त अनियमितताओं हेतु पट्टाधारक के विरूद्ध उ०प्र० खनिज परिहार नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु नोटिस निर्गत की जा रही है। टास्कफोर्स की टीमों द्वारा निरंतर अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत कार्यवाई की जा रही है।
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