उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रगति मिश्रा ने बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को सूचित किया जाता है। कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जी०टी० रोड कानपुर द्वारा एडिप योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के साथ-साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत वरिष्ठजनों का नगर पालिका एवं नगर पंचायत वार चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज 15 अप्रैल।को नगर पालिका परिषद सदर में 43 दिव्यांगजनों एवं राष्ट्रीय वायोश्री योजनांतर्गत 12 वरिष्ठजनों को चिन्हित किया गया, साथ ही उक्त 28 दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ट्राईसाईकिल, वैसाखी, हियरिंग एड(कान की मशीन), वैसाखी, स्मार्ट केन (नेत्रहीन छड़ी), व्हीलचेयर, एमआर किट, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल आदि उपकरण प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठजनों को घुटने की बेल्ट, कमर की बेल्ट, वाकर, गले का पट्टा, सिलकॉन, कुशन, व्हीलचेयर आदि उपकरण प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के चिन्हांकन हेतु शिविर की तिथियां नगर पालिका एवं नगर पंचायतवार निग्नवत् है-।प्रस्तावित शिविर स्थान।नगर पालिका बिन्दकी में 16.04.2025 को नगर पंचायत बहुआ में 17.04.2025 को नगर पंचायत खागा में 22.04.2025 नगर पंचायत हथगांव में 23.04.2025 को नगर पंचायत-कोड़ा जहानाबाद में 24.04.2025 को
नगर पंचायत असोथर में 25.04.2025 को नगर पंचायत खखरेरू में 26.04.2025 नगर पंचायत-कारीकान धाता में 29.04.2025 को नगर पंचायत-किशनपुर 30.04.2025 को उपरोक्त चिन्हांकन शिविर में एडिप योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजनान्तर्गत वरिष्ठजनों द्वारा निम्न अभिलेखों को अपने साथ लाना अनिवार्य है- एडिप योजना के अन्तर्गत लगने वाले आवश्यक अभिलेख- 1. आधार कार्ड, 2. यू०डी०आई०डी० कार्ड, 3. आय प्रमाण पत्र-जिनकी सभी स्त्रोतों से मासिक आय रूपये 22,500/- प्रतिमाह से कम हो वह राजस्व विभाग, सांसद (एम०पी०) / विधायक (एम०एल०ए०) एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत लगने वाले आवश्यक अभिलेख,1. पहचान प्रमाण पत्रः आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन (आधार नामांकन पावती), 2. आर्थिक पात्रताः-लाभार्थी नीचे वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक की छायाप्रति प्रस्तुत एवं जमा कर सकते हैं। पात्रता के लिए जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, या बी०पी०एल राशन कार्ड, या मनरेगा कार्ड, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इग्नॉप्स) या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) अथवा राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत बी०पी०एल श्रेणी से सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र, या दिव्यागता पेंशन कार्ड, या बी०पी०एल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी श्रोतों से मासिक आय रूपये 15000/- प्रति माह से कम वह राजस्व विभाग, सांसद (एमपी) / विधायक (एमएलए) एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। संपर्क करें मोबाइल
नंबर:-8189038778
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