उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में श्रम विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध सप्ताह मनाये जाने के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी एवं परिचर्चा सम्पन्न हुई। संगोष्ठी में सहायक श्रमायुक्त, फतेहपुर द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु सभी विभागों से सहयोग का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि देश के बेहतर भविष्य के लिए देश के बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं समस्त प्रकार का विकास अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 यथा संशोधित, 2016 के प्राविधानों की भी चर्चा संगोष्ठी में की गई। चर्चा करते हुए कहा गया कि बाल एवं किशोर श्रम एक संज्ञेय अपराध है, जिसके उल्लंघन पर 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड के रूप में रु० 20,000/- से रु० 50,000/- तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

बाल श्रम की शिकायत हेल्पलाइन नं० 1098 एवं पेंसिल पोर्टल (pencil.gov.in) पर की जा सकती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम एक अपराध है, जिसमें कारावास तथा अर्थदण्ड दोनों की सजा का प्राविधान है। जिलाधिकारी द्वारा अलावा व्यापार मण्डल व भट्ठा यूनियन का सहयोग प्राप्त करते हुए बाल श्रम उन्मूलन की जागरुकता हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिये गये तथा शिकायती हेल्पलाइन नं० 1098 एवं पेसिल पोर्टल का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये। शिक्षा एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से बाल एवं किशोर श्रमिक के परिवारों को लाभान्वित कराने के सम्बन्ध में भी कहा गया। संगोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि राजमार्ग पर स्थित सभी ढाबों एवं होटलों में बाल श्रम सम्बन्धी हेल्पलाइन एवं पेंसिल पोर्टल से सम्बन्धित जागरुकता से सम्बन्धी होर्डिंग एवं बैनर लगाए जाएं। उक्त संगोष्ठी में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को जिलाधिकारी द्वारा हितलाभ स्वीकृत-पत्र वितरित किये गये, लाभार्थियों के नाम श्यामा देवी, सविता देवी, बिट्टन देवी एवं इंद्रसेन को कुल रु० 12,00,000/- का हितलाभ वितरण किया गया। उक्त संगोष्ठी में पवन कुमार मीना, मुख्य विकास अधिकारी भट्ठा एसोसिएशन एवं व्यापार मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बाल श्रम उन्मूलन हेतु हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया। बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी हस्ताक्षर अभियान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त, मनरेगा, जिला पूर्ति अधिकारी के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। उक्त संगोष्ठी में अधिकारियों के साथ-साथ राजेन्द्र कुमार साहू, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, भट्ठा एसोसिएशन के अध्यक्ष, व्यापार मण्डल के अध्यक्ष एवं विनीत त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं मनीष कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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