उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में सागौन के आठ पेड़ काटने पर वन विभाग के अधिकारियों ने दो लोगों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के भगौनापुर गांव में सागौन के आठ पेड़ काटने पर वनरक्षक आदित्य उत्तम ने पेड़ मालिक अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल निवासी भगौनापुर मजरे सेलावन कोतवाली बिंदकी तथा पेड़ खरीद कर कटाने वाले कलीम उल्ला पुत्र सलीम उल्ला निवासी मोहल्ला मुगलाही कस्बा बिंदकी कोतवाली बिंदकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वती क्षेत्र में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज कारण मुकदमे में वनरक्षक आदित्य उत्तम ने बताया कि उन्हें जानकारी हुई कि भगौनापुर गांव में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के आठ सागौन के पेड़ काटे गए हैं। जिस पर वह वन दरोगा श्रुति कीर्ति के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि सागौन के आठ पेड़ काटे जा चुके हैं। केवल उनके ठूंठ बचे हैं। जिस पर आरोपी अनिल कुमार तथा कलीम उल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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