उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के अंतर्गत चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों से गणना प्रपत्र (फॉर्म) भरने से मना किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर गांव या शहर अथवा दो विधान सभाओं/ दो जनपदों/ दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम है तो भी वह सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। चुनाव आयोग एक से अधिक स्थानों से गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाई करने का कार्य करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने डिजिटल माध्यम से तैयारी कर रखी है। ऐसे में अगर मतदाता अपने पुश्तैनी गांव में मतदाता बनकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भरकर जमा करें या फिर शहर में जहां वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहां से फॉर्म भरें।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414

