उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय ने संबंधित थाना प्रभारी को प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर मामले की विधिक विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित मोहम्मद शकीम पुत्र फहीमुद्दीन, निवासी ग्राम सराय आराम मजरे उमरपुर गौंती, थाना सुलतानपुर घोष, जनपद फतेहपुर ने बताया कि आरोपी रितेश तिवारी, निवासी थाना मुंगरा बादशाहपुर, मछलीशहर जनपद जौनपुर ने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनी का अधिकृत एजेंट बताकर विदेश में उच्च वेतन वाली नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने विश्वास दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र, जॉब ऑफर लेटर, क्रू एग्रीमेंट, वीजा और यहां तक कि एयर टिकट भी उपलब्ध कराए। पीड़ित के अनुसार, जब वह तय तिथि पर एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरलाइन काउंटर पर उसे बताया गया कि टिकट पूरी तरह फर्जी है और सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोप है कि मई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच आरोपी को विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से लगभग तीन लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि कुल मांग करीब पांच लाख रुपये की की गई थी। कुछ रकम नकद भी दी गई थी। पीड़ित ने पहले पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय का सहारा लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर-1, फतेहपुर ने प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया। इसके बाद न्यायालय ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल FIR दर्ज कर विधि अनुसार जांच करने और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता मुफीज अहमद एवं अशोक कुमार पटेल की प्रभावी पैरवी के चलते ही पीड़ित को न्याय मिलने का रास्ता खुल सका। न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस द्वारा मामले में विधिक कार्रवाई तेज होने की संभावना है। यह घटना विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय कथित एजेंटों से सावधान रहने की एक बड़ी चेतावनी भी मानी जा रही है।
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