उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के थरियांव थानां पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर थाना थरियांव व थाना असोथर क्षेत्र में वृद्ध महिलाओं से धोखाधड़ी कर सोने के जेवरात चोरी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, चोरी के जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद। थरियांव थाने पर मु0अ0सं0 273/2026 धारा 303 (2)/318(4) बीएनएस के अन्तर्गत दिनांक 03.10.2026 को वादी किशोर कुमार पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम बहरामपुर थाना थरियांव की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.10.2026 को समय करीब 10.00 बजे उसकी माता महदेड्या उम्र करीब 80 वर्ष अपनी पड़ोसन राजरानी के साथ थरियांव एसबीआई बैंक के स्टैण्ड के पास आयी थीं। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पुत्री की तबीयत खराब होने एवं खागा में इलाज चलने का झांसा देकर अपनी बातों में फंसाया गया तथा फोन पर एक महिला से बात कराकर उन्हें विश्वास में ले लिया गया। इसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा तन्त्र-मन्त्र कराने के बहाने धोखाधड़ी कर उनकी नाक की कील एवं गले का लॉकेट ले लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थरियांव पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी थरियांव के पर्यवेक्षण में दिनांक 03.10.2026 को थाना थरियांव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 273/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस से संबंधित विवेचनात्मक कार्यवाई के दौरान पतारसी-सुरागरसी एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. इन्द्रजीत उर्फ टिर्रा पुत्र गया सिंह, निवासी ग्राम रामपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर। 2. रानी पत्नी इन्द्रजीत उर्फ टिर्रा, निवासी ग्राम रामपुर थाना किशनपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इन्द्रजीत उर्फ टिर्रा के कब्जे से 02 नाक की कील पीली धातु एवं एक नीले रंग का कीपैड मोबाइल फोन तथा 230 रुपये नकद बरामद हुए। अका रानी के कब्जे से एक पीली धातु का लॉकेट तथा एक नीले रंग का कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार आरोपियो के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाई पूर्ण कर आज दिनांक 04.10.2026 को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूछताछ में आरोपियो द्वारा बताया गया कि वे दोनों मिलकर वृद्ध महिलाओं को उनकी बेटी अथवा रिश्तेदार की बीमारी का झांसा देकर अपनी बातों में फंसाते हैं तथा इन्द्रजीत द्वारा फोन के माध्यम से अपनी पत्नी से बात कराकर रिश्तेदारी का नाटक कराकर विश्वास में लेकर उनके सोने के जेवरात धोखाधड़ी से प्राप्त कर लेते हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.10.2026 को थरियांव कस्बे में एक वृद्ध महिला से नाक की कील एवं गले का लॉकेट इसी प्रकार अपनी पत्नी से बात कराकर झांसे में लेकर दोनों पति पत्नी द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपियो द्वारा थाना असोथर क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटना कारित करना बताया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना असोथर पर मु0अ0सं0 185/2026 धारा 318(4)/303 (2) बीएनएस पंजीकृत होना ज्ञात हुआ।
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