उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत मानिकपुर के निवर्तमान अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार रघुवंशी पर राज्य सूचना आयोग ने लापरवाही व अनुशासनहनता के आरोप में ₹25000 का आर्थिक जुर्माना तथा अपील करता को ₹5000 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ है। इसकी जानकारी होते ही नगर पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। आयोग का आदेश न मानना ईओ कों भारी पड़ गया। नगर पंचायत मानिकपुर के अधिशासी अधिकारी से मानिकपुर नगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय कड़ेदीन मौर्य ने 6 अप्रैल 2022 को नगर पंचायत के सूचना अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार रघुवंशी से नगर पंचायत में आवंटित प्रधानमंत्री आवास जानकारी लिखित तरीके से मांग की थी। अधिशासी अधिकारी के जानकारी न देने पर अपीलकर्ता पंकज मौर्या ने जानकारी के लिए अपील की शिकायत और जानकारी जिलाधिकारी से भी मांगी। जिलाधिकारी के आदेशों का भी अधिशासी अधिकारी ने कोई गंभीरता से ना लेते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। के बाद पंकज मौर्य ने राज्य सूचना आयोग में दरवाजा खटखटाया। राज्य सूचना आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी को नोटिस भेजा। लेकिन अधिशासी अधिकारी अपनी हठधर्मिता के कारण सूचना नहीं दी और न हीं राज्य सूचना आयोग लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए।
सूचना आयोग ने ईओ की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए ₹25000 का जुर्माना करते हुए ₹5000 बतौर क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता पंकज कुमार मौर्या को देने का आदेश दिया है। स्थानांतरित निवर्तमान अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार रघुवंशी को जुर्माने की धनराशि व क्षतिपूर्ति स्वयं भरनी पड़ेगी।: – शाहबाज खान की खास रिपोर्ट
