उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि मुकदमा संख्या- 425 / 2012, रूपरानी पत्नी स्व0 केदारनाथ, निवासिनी- ग्राम निधवापुर, थाना-गाजीपुर बनाम राज्य सरकार में जिला पूर्ति कार्यालय की प्रभावी पैरवी एवं अजय कुमार सिंह विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के फलस्वरूप अभियुक्ता रूपरानी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन के अपराध में अपर न्यायिक, मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, जिसमें अभियुक्ता को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0 – 5000/- पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा करने की स्थिति में अभियुक्ता को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का न्यायादेश पारित किया गया है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है, कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती न जाये। अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाई अमल में लायी जायेगी।
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