उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी के आदेशानुसार छोटे विर्निमाओं, छोटे फुटकर विक्रेताओं, हॉकर, अस्थाई दुकानदारों, खाद्य एवं रसद विभाग की फुटकर दुकानों तथा आबकारी विभाग की दुकानों को खाद्य पंजीकरण / लाइसेंस से आच्छादित कराने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, फतेहपुर द्वारा आज दिनांक 10.01.2024 को खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण हेतु तहसील परिसर, खागा में कैम्प लगाया गया। उक्त कैम्प में 07 खाद्य लाइसेंस तथा 26 पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

इसी प्रकार खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु अगामी कैम्प आयोजित किये जायेंगे- दिनांक 12.01.2024 को सदर कोतवाली के रामगंज पक्का तालाब अतः सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं खाद्य एवं रसद विभाग की फुटकर दुकान एवं आबकारी की दुकान के संचालकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिनांको में आयोजित कैम्प में अपने व्यवसाय हेतु खाद्य पंजीकरण / लाइसेंस को बनवाना सुनिश्चित करें, उक्त कैम्प आयोजन के पश्चात् यदि निरीक्षण के दौरान किसी व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस नही पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाई की जायेगी। उक्त कैम्प के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बाबू उपस्थित रहे।
नोट :- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414

By

Share
Share