उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रशान्त साहू ने बताया कि मान्यता प्राप्त मदरसों के अतिरिक्त जनपद में ऐसे मदरसा संचालक जो मस्जिद, दरगाह एंव निजी सम्पत्ति पर धार्मिक शिक्षा दे रहें अथवा दिलवा हैं। या उन मदरसों में छात्रावास है उनको निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार ऐसे स्थानों पर जो मदरसे संचालित है। ऐसे समस्त मदरसे कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कक्ष संख्या-5 विकास भवन में एक सप्ताह के भीतर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसमें सम्पूर्ण पता शिक्षा देने वाले धर्मगुरू का विवरण आदि अंकित हो। यदि आप द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है। निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई मदरसा संचालित पाया जाता है तो उनके संचालनकर्ता के विरूद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाई की जायेगी।
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