उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में कौशांबी ज़िले में डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रघुराज सिह की लगभग 2 करोड़ 65 लाख की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई। संपत्ति को कुर्क करने के लिए एसडीएम सिराथू, कानून गो, हल्का लेखपाल और महेवाघाट एसओ मौजूद रहे।
प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं और संगठित अपराधियो पर कार्यवाई कर रही। इसी के तहत मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रो गाँव के रहने वाले रघुराज सिह यादव पर जिलाधिकारी ने पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14 (1) की कार्यवाई किया था। आरोप है कि राधुराज सिंह यादव अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी कम्पनी खोल रखी थी। इस कंपनी के जरिये उसने कई लोगो से आरडी और एफडी के नाम से पैसा वसूल रखा था। जब लोग अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो उन्हें धमकाया करता था। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू किया।
गैंगेस्टर एक्ट पर कार्रवाई के बाद डीएम सुजीत कुमार ने राधुराज की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। मंगलवार को देर शाम एसडीएम सिराथू और महेवाघाट कोतवाल समेत भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर पहुचे। जहा पर रघुराज सिह की उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाई करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलापो से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क कर सरकारी बोर्ड लगवाया। साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई है।
एसपी हेमराज मीना ने बताया कि राधुराज फर्जी कंपनी के जरिये लोगो से पैसे वसूल रखे थे। जब लोग अपना पैसा मांगते तो उन्हें धमकाया करता था। इस मामले में उसके खिलाफ अपराध संख्या 82/2022 व 83/2022 मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया गया। इसके साथ ही गैंगेस्टर एक्ट में भी कार्रवाई किया गया है। कल उक्त आरोपी द्वारा इन पैसों से अर्जित की गई 2 करोड़ 65 लाख की संपत्ति कुर्क किया गया है।