उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाकरगंज में हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद रजा पुत्र मो० मोवीन द्वारा निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (अनुमानित कीमत 20 करोड़) के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही उ0प्र0 निर्माण कार्य विनियमन् अधिनियम 1958 की धारा 10 के तहत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया गैंगेस्टर/हिस्ट्रीशीटर/ आपराधिक माफिया हाजी रजा की निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्पेक्स (अनुमानित कीमत मय भूमि लगभग 20 करोड़) का उ0प्र0 निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाई कराई जा रही है।

गैंगेस्टर/हिस्ट्रीशीटर/आपराधिक माफिया हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद रजा पुत्र मो0 मोबीन निवासी पनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर D-69 गैंग का गैंग लीडर व हिस्ट्रीशीटर है। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्यवाई की जा चुकी है।

अभियुक्त उपरोक्त हाजी रजा के विरुद्ध कुल 23 मुकदमें पंजीकृत है। गैंग लीडर D-69, एचएस नं0 100 ए थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर अभियुक्त हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद रजा पुत्र मो0 मोवीन उम्र 56 वर्ष निवासी पनी थाना कोतवाली का अपराधिक इतिहास है।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414

By

Share
Share